अरविंद केजरीवाल को ED की हिरासत से रिहाई नहीं मिली। आज दिल्ली हाई कोर्ट में उनके वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कई तर्क रखकर साबित करने की कोशिश की कि केजरीवाल की गिरफ़्तारी अवैध है और उनकी याचिका पर ED को जवाब देने का समय नहीं मिलना चाहिए। उनकी माँग थी कि आज ही सुनवाई हो और आज ही रिहाई मिले। लेकिन कोर्ट ने ED को जवाब देने के लिए 2 अप्रेल तक का समय दे दिया है और ऐसा कर के केजरीवाल की हिरासत भी बढ़ा दी है। आज सिंघवी की बहस केजरीवाल और आबकारी नीति के इर्द गिर्द ही थी, मगर अपनी दलीलों में उन्होंने पिछले दस सालों में इस एजेन्सी के दुरुपयोग का सारा हिसाब सबके सामने रख दिया। फ़ैसला उनके पक्ष में नहीं आया लेकिन आज की बहस में असल जीत सिंघवी की ही थी।
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